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बिजनेस

उपभोक्ता महंगाई दर घटकर 5.17 फीसदी हुई

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नई-दिल्ली,उपभोक्ता,सीएसओ,सीपीआई,ग्रामीण

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नई दिल्ली | देश की उपभोक्ता महंगाई दर मार्च में 5.17 फीसदी रही, जो फरवरी 2015 में 5.37 फीसदी थी। यह जानकारी सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े से मिली। मार्च 2014 में उपभोक्ता महगाई दर 8.25 फीसदी थी।

शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता महंगाई दर 4.75 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5.58 फीसदी रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खाद्य महंगाई दर मार्च में 6.14 फीसदी रही, जो फरवरी में 6.88 फीसदी थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक फरवरी 2015 में शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता महंगाई दर संशोधित करने के बाद 7.52 फीसदी रही और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संशोधन के बाद 6.43 फीसदी रही।

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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