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प्रादेशिक

माकपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने अपमानजनक टिप्पणी के मामले में केरल के मार्क्सरवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.वी. जयराजन को दोषी ठहराने के हाईकोर्ट के फैसले को शुक्रवार को बरकरार रखा। हालांकि कोर्ट ने नेता की सजा छह महीने कैद से घटाकर चार माह कर दी।

न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जयराजन को दोषी ठहराने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणी पर कोई अफसोस नहीं है। गौरतलब है कि जयराजन ने वर्ष 2009 में एक सभा के दौरान राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था और वर्ष 2010 में उन्हें छह माह कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि उन्हें एक सप्ताह जेल में बिताने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी।

उत्तर प्रदेश

यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता व पत्रकार की गोली मारकर हत्या

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जौनपुर। यूपी के जौनपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। वो भाजपा के सक्रिय सदस्य होने के साथ ही सुदर्शन न्यूज के पत्रकार थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशुतोष श्रीवास्तव सुबह बाइक से प्रचार के लिए निकले थे। सुबह करीब नौ बजे एक अज्ञात बाइक सवार ने उन्‍हें रोका और चार अन्य लोग भी वहां आ गए। उन्होंने भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। आशुतोष को शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद शाहगंज विधायक रमेश सिंह और अन्य भाजपा नेता भी वहां पहुंच रहेे हैं। क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

 

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