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पंचायत का कारनामा, गैंगरेप पीड़िता को पैसे देकर मामला निपटाया

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कटिहार। बिहार के कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के एक पंचायत भवन में दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता जब शिकायत लेकर पंचायत पहुंची, तो उसे 41 हजार रुपये लेकर मामला रफा-दफा करने का फरमान सुनाया गया।

पुलिस के अनुसार, कोढ़ा थाना क्षेत्र के बेलाल चौक निवासी दलित महिला को करीब 20 दिन पूर्व खेरिया पंचायत के वार्ड सदस्य प्रकाश दास ने इंदिरा आवास की राशि लेने के लिए पंचायत भवन बुलाया। वहां चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि उसने आपबीती गांव पंचायत को बताई, लेकिन वहां उसे 41 हजार रुपये लेकर मामला रफा-दफा करने के लिए कहा गया। पंचायत की बात न मानने पर अपने पति की जान से हाथ धोने की धमकी दी गई।

आरोप है कि पीड़िता शिकायत लेकर कोढ़ा थाना पहुंची, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वह गुरुवार को पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार पहुंची, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक छत्रनील सिंह के निर्देश पर गुरुवार को कोढ़ा थाने में पीड़िता की एफआईआर दर्ज कर ली गई। कटिहार (सदर) के पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि एफआईआर में गांव के ही चार लोगों को नामजद कराया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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