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मुख्य समाचार

एनडी तिवारी के बेटे को सपा सरकार ने दिया तोहफा

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rohit tewari

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित तिवारी को सपा सरकार ने लालबत्ती का तोहफा देते हुए उन्हें एक साल के लिए परिवहन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया है। रोहित को अपने पिता और सपा प्रमुख मुलायम सिंह का नजदीकी होने का फायदा मिला है। दरअसल, एनडी तिवारी ने कई बार मुलायम सिंह यादव से रोहित को सपा में शामिल करने की बात कही है। रोहित भी सपा में शामिल होकर विधान सभा चुनाव लड़ना चाहते थे।

उप्र की सपा सरकार ने रोहित के अलावा बुधवार को कुछ अन्य लोग जिनकी पार्टी में लंबे समय से आस्था रही है, उन्हें लालबत्ती का तोहफा दिया था। इसमें अंबेडकर नगर के जफर मसूद किछौछवी को मत्स्य विभाग का सलाहकार बनाया गया। किसान नेता व गढ़मुक्ते श्वर जिला हापुड़ के भूषण त्यागी को रेशम विभाग और मेरठ के मोहम्मद अब्बास को श्रम विभाग का सलाहकार बनाया गया है। इन सभी का कार्यकाल एक साल का होगा। जरार हाउस, आगरा निवासी कृष्णा सिंह को राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया।

कौशांबी, गाजियाबाद के राकेश यादव को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आरईएस का सलाहकार बनाया गया है। बरेली निवासी साधना मिश्र को उत्तर प्रदेश संस्त संस्थान का अध्यक्ष नामित किया गया है। बरेली की आला हजरत दरगाह से ताल्लुक रखने वाले आबिद खां को एकीकरण विभाग का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अलावा सरकार ने व्यापारी नेता हुलास राय व सुरेंद्र मोहन अग्रवाल के विभागों में बदलाव करते हुए सुरेंद्र मोहन को राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर तैनात रहे समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास राय सिंघल को शासन ने उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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