Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

सलमान को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

Published

on

सलमान को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

Loading

सलमान को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुपरस्टार सलमान खान को नोटिस जारी किया। उन्हें ‘हिट एंड रन’ (2002) मामले में बरी किए जाने के बांबे उच्च न्यायालय के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति न्यायाधीश जगजीत सिंह केहर और न्यायमूर्ति सी. नगप्पन ने सलमान को इस बाबत नोटिस जारी करते हुए कहा कि ‘बहुत अच्छा होगा अगर उन्हें इस अदालत द्वारा बरी किया जाए, क्योंकि इससे वह सभी अप्रत्यक्ष परिणामों से बच जाएंगे।’

सलमान की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को मामले से जुड़ी अदालती कार्यवाही के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बताया। उन्होंने जोर दिया कि सलमान को एक ऐसे व्यक्ति की गवाही पर दोषी ठहराया गया, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

सिब्बल ने कहा कि इसके अलावा सलमान को इस मामले में दोषी ठहराने के लिए अन्य कोई सबूत नहीं है।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिब्बल ने भले मुख्य चश्मदीद गवाह को झुठला दिया हो, लेकिन घटनास्थल पर और भी कई चश्मदीद गवाह मौजूद थे, जिन्होंने सलमान को कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे देखा था। उल्लेखनीय है कि 2002 में मुंबई में सलमान की कार फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति पर चढ़ गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। हादसे के वक्त कार में सलमान भी सवार थे।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

Published

on

Loading

नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

Continue Reading

Trending