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बिजनेस

भारतीय रेल-कोरिया गणराज्य में समझौता

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नई दिल्ली| रेल मंत्रालय और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) सरकार के भूतल सुविधा और परिवहन मंत्रालय के बीच सोमवार को सियोल में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह जानकारी सोमवार को रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान से मिली। रेलवे के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर आधारित सहमति पत्र पर भारतीय पक्ष से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अरुणेन्द्र कुमार और दक्षिण कोरिया पक्ष से भूतल सुविधा और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री श्री यो ह्यूंग कू ने अपने हस्ताक्षर किए।

इस सहमति पत्र के माध्यम से दोनों देशों की रेल प्रणाली के बीच उच्च गति रेलगाड़ी, रोलिंग स्टॉक के आधुनिकीकरण, रेल संचालन, सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण, निर्माण और रखरखाव प्रौद्योगिकियों और उपस्कर पार्कों/टर्मिनलों जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और सहयोग कायम होगा।

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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