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नेशनल

2जी स्पेक्ट्रम मामले में फैसला सुरक्षित रखा

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2जी स्पेक्ट्रम, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई,

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि फैसला 15 जुलाई को सुनाया जाएगा। सीबीआई अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्षों को पांच जुलाई तक लिखित प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा दूरसंचार कंपनियों को 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के वक्त पक्षपात कर रहे थे, जिसके कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक, डीबी समूह से कलैगनार टेलीविजन के खाते में 200 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए, जो स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम के बदले में रिश्वत की रकम थी।

आरोप पत्र के मुताबिक, राजा, कनिमोझी, डीएमके अध्यक्ष एम.करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल तथा अन्य ने साजिश रची, जिससे 200 करोड़ रुपये की कमाई की गई। मामले में राजा सहित सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं।

नेशनल

सिद्दारमैया के करीबी मंत्री का बयान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए

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बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के करीबी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का कानून तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है और उन्हें तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारने का कानून बना देना चाहिए।

कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और सिद्दारमैया मुख्यमंत्री हैं। जमीर अहमद ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को गोली मारने का कानून बनाने की मांग है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक के कृषि मंत्री ने भी इसी तरह की बात की थी।

पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से निपटने के लिए कानून की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय में भारत विरोधी नारे लगाने और गलत बोलने या फिर पाकिस्तान के समर्थन में वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट कानून लागू होना चाहिए।

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