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पचौरी को विदेश जाने की अनुमति नहीं
नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पर्यावरणविद् आर.के. पचौरी को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। पचौरी यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हैं और उन्होंने ग्लोबल वाटर समिट में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। पचौरी ने 26 से 29 अप्रैल तक ग्रीस में होने वाले जल शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी थी।
दिल्ली पुलिस ने पचौरी की याचिका का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है और अगर उन्हें विदेश जाने की अनुमति मिल जाती है तो वे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस.पी. गर्ग ने पचौरी को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश गर्ग ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि वहां (जल शिखर सम्मेलन) पर पचौरी की उपस्थिति जरूरी है।” न्यायाधीश के इस फैसले के बाद पचौरी के वकील ने याचिका वापस ले ली। पचौरी को 21 मार्च को अग्रिम जमानत दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें आदेश दिया गया था कि वे अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) परिसर में भी न आने के निर्देश दिए गए हैं।
पचौरी के खिलाफ एक महिला अनुसंधान विश्लेषक ने आरोप लगाया है। सिंतबर 2013 में टेरी के जुड़ने के बाद से ही महिला ने विभिन्न संदेश, ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों का हवाला देते हुए पचौरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पचौरी ने फरवरी में यूएन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने टेरी से भी खुद को अलग कर लिया है। वे टेरी में महानिदेशक के तौर पर कार्यरत थे। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील संजीव भंडारी ने पचौरी की याचिका का विरोध किया और कहा कि वे पचौरी की जमानत खारिज करने को लेकर भी एक याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और पचौरी की विदेश यात्रा से यह प्रभावित हो सकती है।
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FIR दर्ज होने के बाद फरार हुआ केजरीवाल का पीए विभव कुमार, पुलिस लगा रही लोकेशन का पता
नई दिल्ली। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह एफआईआर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दर्ज की गई। मालीवाल की ओर से कई पन्नों की शिकायत दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस मारपीट के मुख्य आरोपी विभव कुमार को तलाश रही है। हालांकि उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। खबर है कि वो दिल्ली छोड़कर किसी अन्य राज्य में छुपा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त स्वाति के साथ मारपीट हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी घर के अंदर ही मौजूद थे। इसलिए दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जा सकती है। दिल्ली पुलिस घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों और स्टाफ के बयान दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की भी जांच करेगी जो सीएम आवास के अंदर लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस विभव के घर पहुंची थी लेकिन वो घर पर नहीं था इसलिए टीम वापस लौट गई। विभव कहां हो सकता है पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। आज महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन रैली है, पुलिस को शक है कि कहीं विभव महाराष्ट्र तो नहीं चला गया। पुलिस की करीब 10 टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है, जिसमें चार टीम विभव का लोकेशन पता लगा रही है। वह अमृतसर में भी हो सकता है।
इससे पहले स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मालीवाल का बयान दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की दो सदस्यीय टीम ने मालीवाल के आवास पर उनका बयान दर्ज किया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मालीवाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना के बारे में पुलिस को बताया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) पी एस कुशवाह के नेतृत्व में पुलिस टीम चार घंटे से अधिक समय तक मालीवाल के आवास पर रही।
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