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देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या 3.2 फीसदी बढ़ी

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नई दिल्ली| देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जनवरी-मार्च तिमाही में साल-दर-साल आधार पर 3.2 फीसदी बढ़ी। यह जानकारी शुक्रवार को पर्यटन मंत्रालय के एक बयान से मिली। मंत्रालय द्वारा जारी मासिक अनुमान के मुताबिक आलोच्य अवधि में विदेशी पर्यटकों की संख्या 22.81 लाख रही, जो एक साल पहले 22.10 लाख थी। अकेले मार्च में यह संख्या 5.3 फीसदी बढ़कर 7.30 लाख रही, जो एक साल पहले 6.93 लाख थी। आलोच्य अवधि में सबसे अधिक 12.52 फीसदी पर्यटक ब्रिटेन से, उसके बाद 12.35 फीसदी अमेरिका से और 12.28 फीसदी बांग्लादेश से आए।

इस दौरान श्रीलंका के पर्यटकों का अनुपात 4.40 फीसदी, जर्मनी का 4.28 फीसदी, कनाडा का 3.39 फीसदी, मलेशिया का 3.26 फीसदी और फ्रांस का 3.24 फीसदी रहा। शीर्ष 15 देशों का अनुपात मार्च 2015 में 71.91 फीसदी रहा। मार्च 2015 में विदेशी मुद्रा की आय 2.9 फीसदी बढ़कर 10,451 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले समान अवधि में 10,152 करोड़ रुपये थी।

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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