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मुख्य समाचार

तेल मूल्य 65.81 डॉलर प्रति बैरल

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नई दिल्ली,केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ,अंतर्राष्ट्रीय,डॉलर

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नई दिल्ली | केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की ओर से शुक्रवार को जारी भारत के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गुरुवार को 65.81 डॉलर प्रति बैरल रही। यह कीमत इससे पिछले कारोबारी दिवस बुधवार को 66.54 डॉलर प्रति बैरल थी। रुपये के संदर्भ में कच्चे तेल की कीमत गुरुवार को 4,203.94 रुपये प्रति बैरल हो गई, जो बुधवार को 4,234.61 रुपये प्रति बैरल थी।

आलोच्य अवधि में भारतीय मुद्रा में तेल मूल्य में गिरावट दर्ज की गई। ऐसा डॉलर मुद्रा में तेल की कीमत घटने के कारण हुआ। इस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को रुपये/डॉलर की विनिमय दर 63.88 रुपये प्रति डॉलर रही। बुधवार को यह विनिमय दर 63.64 रुपये प्रति डॉलर थी। एक बैरल 42 अमेरिकी गैलन या लगभग 159 लीटर या 35 इम्पीरियल गैलन के बराबर होता है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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