मुख्य समाचार
इतालवी मरीन को 3 महीने घर में रहने की अनुमति
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मछुआरों की हत्या के दोषी इतावली मरीन चीफ मास्टर सर्जेट मेस्सिमिलानो लैटोरे के इटली प्रवास की अवधि बुधवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी। न्यायालय ने यह फैसला उनके हृदय के ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए लिया है। लैटोरे की सर्जरी पांच जनवरी को इटली में हुई और वह स्वस्थलाभ ले रहे हैं।
लैटोरे और उनके साथी इतावली मालवाहक जहाज के सुरक्षाकर्मी सल्वातोरे गिरोने को फरीवरी 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या का दोषी पाया गया था। दोनों इतावली नौसैनिकों ने केरल तट से दूर भारतीय मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझकर उन पर गोली चला दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई।
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर, 2014 को लैटोरे को मस्तिष्काघात के उपचार के लिए इटली लौटने और स्वास्थ्यलाभ के लिए चार महीने वहां रहने की अनुमति दी थी। जबकि 16 दिसंबर को गिरोने की परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
लैटोरे ने पांच जनवरी को हुए हृदय के ऑपरेशन का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से सात जनवरी को इटली प्रवास की अवधि बढ़ाने की अपील की थी।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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