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मुख्य समाचार

स्वाइन फ्लू की दवा का टोटा नहीं : स्वास्थ्य मंत्री

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नई दिल्ली| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने बुधवार को कहा कि स्वाइन फ्लू वायरस से निपटने वाली दवाओं का टोटा नहीं है। लोगों को डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। नड्डा ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के संपर्क में हैं और स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, “डरने की नहीं, बल्कि सतर्क होने की जरूरत है।”

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को दवाओं के स्टॉक और मास्क व टीकों की आपूर्ति की गई है। बाकी स्टॉक केंद्र सरकार के पास है।

नड्डा ने कहा, “दवाओं का टोटा नहीं है। हमारे पास अचानक आई मांग पूरी करने के लिए भी दवाओं का स्टॉक है। दवा की कमी की खबरों से लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। मैंने राज्यों को सूचित कर दिया है। उनसे दवाओं का स्टॉक रखने के लिए कहा गया है।”

नड्डा अपने उस बयान पर स्पष्टीकरण दे रहे थे, जो उन्होंने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में दिया था।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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