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नेशनल

सेंट स्टीफन्स के प्राध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक

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नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएचडी की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में सेंट स्टीफन्स कॉलेज के प्राध्यापक की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को 17 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने रसायन शास्त्र के प्राध्यापक सतीश कुमार की गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से कहा कि उन्हें गिरफ्तार न करें। मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायालय ने सतीश को पुलिस जांच में शामिल होने को भी कहा है। निचली अदालत ने 23 जून को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सतीश के खिलाफ पीछा करने तथा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। 19 जून को दर्ज प्राथमिकी में छात्रा ने सतीश पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने 15 अक्टूबर 2013 को प्रयोगशाला में उसका यौन उत्पीड़न किया था। शिकायत के अनुसार, जब वह सतीश की पकड़ से छूट गई तो उन्होंने कॉलेज के पास वाले मेट्रो स्टेशन तक उसका पीछा किया था। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ पहली बार मई 2013 में उसी जगह उत्पीड़न हुआ था, जहां उसी साल अक्टूबर में हुआ। उसके विरोध के बावजूद उत्पीड़न जारी रहा।

छात्रा ने कहा कि सतीश ने शोध में उसकी मदद करना बंद कर दिया था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट देखते रहते थे। उसने कॉलेज के प्राचार्य वाल्सन थिंपू पर सतीश का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। सतीश (40) ने अपनी याचिका में कहा है कि छात्रा के आरोप मनगढ़ंत हैं और घटना का कोई साक्षी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह जांच के लिए तैयार हैं, उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। सतीश के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल शारीरिक रूप से 85 फीसदी अपंग हैं और छड़ी के सहारे चलते हैं। ऐसे में वह कैसे छात्रा का उत्पीड़न कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सतीश के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। पुलिस ने कहा कि महिला ने गुरुवार को प्राचार्य और सतीश के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सौंपा है, जहां सतीश थंपू को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले सेंट स्टीफन्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि वह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कोई समझौता नहीं करता। पीड़िता को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

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दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में केजरीवाल के पीए विभव कुमार, स्वाति मालीवाल से मारपीट का है आरोप

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी हिरासत में लिया है। विभव की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उसकी लोकेशन खंगाल रही थी। उधर शुक्रवार को भी दिल्ली पुलिस मालीवाल को लेकर सीएम हाउस पहुंची थी और घटना का सीन सीक्रिएट किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से 8 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी इकट्ठे किए थे।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस आज दोपहर करीब पौने 12 बजे सीएम आवास पहुंची थी। पुलिस की टीम में एडिशनल DCP और ACP समेत कई अधिकारी मौजूद थे। पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोप में पूछताछ के लिए विभव कुमार को हिरासत में लिया। पुलिस विभव को सिविल लाइंस थाने लेकर गई है। कल भी पुलिस की टीम सीएम हाउस जांच करने पहुंची थी।

सूत्रों के अनुसार, स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल की आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था।

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