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सुषमा ने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की

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सुषमा

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सुषमानई दिल्ली| केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को म्यांमार के राष्ट्रपति यू हटिन क्याव से मुलाकात की। क्याव भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर कहा, “पिछले सोमवार को नेपीथा में और आज दिल्ली में! सुषमा स्वराज ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू हटिन क्याव से मुलाकात की।”

सुषमा 22 अगस्त को म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी नेपीथा के एकदिवसीय दौरे पर गई थीं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति क्याव और स्टेट काउंसलर व विदेश मंत्री आंग सान सू की को भारत आने का न्यौता दिया था।

राष्ट्रपति क्याव शनिवार को बोधगया गए थे और उन्होंने रविवार को आगरा में ताजमहल का दीदार किया।

नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के सत्ता में आने के बाद से यह म्यांमार के राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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