नेशनल
सिख दंगा मामला पटियाला हाउस न्यायालय स्थानांतरित
नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले को सोमवार को कड़कड़डूमा न्यायालय से पटियाला हाउस न्यायालय स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार आरोपी हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि मामले की निचली अदालत में सुनवाई सभी पक्षों की सहमति से आठ दिसंबर से शुरू होगी।
अदालत शिकायतकर्ता जोगिंदर सिंह व अभियोजन पक्ष की गवाह शीला कौर द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने जिला व सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार से मामले को किसी अन्य सक्षम अदालत को सौंपने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी वापस ले लिया।
पीड़ित के वकील एच.एस.फूलका ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने 10 सितंबर को गवाहों के बयान ‘सही तरीके’ से दर्ज नहीं किया था।
उन्होंने कहा कि मामले के स्थानांतरण से निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित होगी और न्याय मिलेगा।
सन् 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में पश्चिमी दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक व्यक्ति की हत्या को लेकर सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता व वेद प्रकाश के खिलाफ मामला चल रहा है।
अदालत ने उनपर हत्या व दंगा भड़काने सहित कई आरोप तए किए हैं।
न्यायाधीश जी.टी.नानावटी आयोग की सिफारिश पर साल 2005 में दर्ज एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सज्जन कुमार व दो अन्य लोगों के खिलाफ जनवरी 2010 में दो आरोप पत्र दाखिल किए थे।
नेशनल
सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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