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प्रादेशिक

उप्र : आंधी, बिजली की चपेट में आकर 5 मरे

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लखनऊ| उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में शुक्रवार देर रात तेज आंधी और बिजली की चपेट में आकर पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। जौनपुर में दो लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रतापगढ़ में दो और आजमगढ़ में एक महिला की मौत हुई है।

पुलिस ने बताया कि जौनपुर में अफरोज नाम का युवक और प्रीति नाम की युवती आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे और अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत हो गई।

प्रतापगढ़ में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से दो अन्य लोगों की मौत हुई। आजमगढ़ के कमहरिया गांव में रामावती नाम की महिला का मिट्टी का मकान तेज आंधी में ढह गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

खेतों में लगी सब्जियों और गेंहू की फसल खराब होने की भी खबरें हैं।

बलिया के रसरा में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों और वाहनों को भारी क्षति पहुंची है।

राज्य में बीते 40 दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में फसलों के बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है।

नेशनल

जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार

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लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

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