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मनोरंजन

इरोज ने ट्विटर पर ‘बाजीराव मस्तानी’ का ट्रेलर जारी किया

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फिल्मकार संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बाजीराव मस्तानी’ का ट्रेलर जारी हो चुका है और तलवारबाजी, युद्ध के शानदार दृश्यों के साथ दर्शकों को लुभा रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई है।

फिल्म का ट्रेलर ‘इरोज नाउ’ के ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया। ट्रेलर के साथ लिखे गए पोस्ट के मुताबिक, “यह वह पल है, जब वक्त थम जाता है। पेश है ‘बाजीराव मस्तानी’ का मंत्रमुग्ध कर देने वाला ट्रेलर।”

फिल्म 18 दिसंबर को 2015 को प्रदर्शित हो रही है। अभिनेता रणवीर ने फिल्म में 18वीं सदी के मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की भूमिका निभाई है और दीपिका उनकी प्रेमिका मस्तानी की भूमिका में हैं। वहीं, प्रियंका ने बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई का किरदार निभाया है।

कहा जा रहा है कि फिल्म ऐतिहासिक प्रेम कथा पर आधारित है, लेकिन ढाई मिनट के ट्रेलर में ज्यादातर युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें रणवीर और दीपिका योद्धा के रूप में दिख रहे हैं। ट्रेलर के अंत में रणवीर का एक संवाद है, “बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, ऐय्याशी नहीं।”

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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