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मनोरंजन

अरिजीत 5 जुलाई को मुंबई में देंगे प्रस्तुति

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बॉलीवुड पाश्र्वगायक अरिजीत सिंह पांच जुलाई को सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रॉ के साथ ‘नाइनएक्सएम डोम म्यूजिकली योर्स अरिजीत’ कार्यक्रम के तहत यहां प्रस्तुति देंगे। एक बयान के अनुसार, कार्यक्रम के आयोजक नाइनएक्सएम चैनल और मिराह एंटरटेंमेंट एंड डोम एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम हैं। कार्यक्रम का आयोजन एनएससीआई स्टेडियम में किया गया है।
‘तुम ही हो’, ‘मुस्कुराने की वजह’ और ‘हमारी अधूरी कहानी’ जैसे कई गानों के जरिए श्रोताओं का दिल जीतने वाले अरिजीत कार्यक्रम को लेकर खुद भी बेहद उत्साहित हैं।

अरिजीत ने एक बयान में कहा, “मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रशंसकों के लिए ऐसा कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं। लाइव प्रस्तुति के लिए पूर्व अभ्यास की जरूरत थी और सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा के साथ कार्यक्रम पेश करना एक बड़ा काम है। यह सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा का भारत में पहला कार्यक्रम है। मुझे आशा है कि यह कार्यक्रम मेरे प्रशंसकों को पसंद आएगा।”

नाइनएक्सएम के मार्केटिंग प्रमुख कपिल शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश संगीत प्रेमियों को यादगार अनुभव देना है।

उन्होंने कहा, “इस मंच के माध्यम से हम संगीत प्रेमियों को उनके पसंदीदा कलाकार से और कलाकार को उसके प्रशंसकों से रू-ब-रू होने का अवसर देना चाहते हैं।”

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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