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मनोरंजन

हमने किसी भी कॉन्सर्ट को मामूली नहीं समझा : अयान अली बंगश

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हमने किसी भी कॉन्सर्ट को मामूली नहीं समझा : अयान अली बंगश

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हमने किसी भी कॉन्सर्ट को मामूली नहीं समझा : अयान अली बंगशनई दिल्ली| भारत के सरोद वादक अयान अली बंगश का कहना है कि उन्होंने तथा उनके भाई अमान अली ने जिस भी कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी, उसे मामूली नहीं समझा। ग्रैमी पुरस्कार (बेस्ट ट्रेडिशनल वर्ल्ड म्यूजिक अल्बम 2005) के लिए नामित हो चुके तथा 2006 में एमटीवी इंडिया लाइक्रा अवार्ड जीतने वाले सरोद वादक बंगश भाइयों ने दुनियाभर के कई कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी है।

अयान का मानना है कि आपके लिए हर कॉन्सर्ट आपका पहला कॉन्सर्ट होना चाहिए।

सरोद वादक ने आईएएनएस को बताया, “हम काफी भाग्यशाली हैं कि हमें विश्व के कई बेहतरीन स्थलों पर गाने का अवसर मिला। मुझे रॉयल फेस्टिवल हॉल, विगमोरे हॉल, सिडनी ओपेरा और कार्नेगी हॉल सहित कई स्थलों पर प्रस्तुति देना काफी अच्छा लगा। हम संगीत प्रेमियों से इतना प्यार पाकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यह एक लंबा सफर है।”

अयान ने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने किसी भी कॉन्सर्ट को मामूली नहीं समझा और न ही उसे हल्के में लिया।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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