प्रादेशिक
विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में मिलेगी 5 एकड़ जमीन
नई दिल्ली। अयोध्या पर पांचों जजों ने सर्वसम्मति से फैसला दे दिया है। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि मंदिर और मस्जिद में 400 साल का अंतर है। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे खारिज किए जाते हैं। क्योंकि, दोनों पक्षों की दलीलें कोई नतीजा नहीं देती।
अयोध्या पर फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि हिंदू मानते हैं कि गुंबद के नीचे रामलला का जन्म हुआ। आस्था पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं है। सीजेआई ने ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विवादित ढांचा खाली जमीन पर नहीं बनाया गया था।
CJI रंजन गोगोई ने कहा कि हिंदू गुंबद के नीचे ही रामलला का जन्मस्थान मानते हैं, मुस्लिम उसे इबादत की जगह मानते हैं। दावों पर कोई फैसला नहीं दिया जाता. लेकिन, हिंदू मानते हैं कि गुंबद के नीचे ही रामलला का जन्मस्थान है। विवादित स्थल पर हमेशा से पूजा होती आई है। हिंदू वहां सीता की रसोई भी मानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि लोग विवादित स्थल के अंदरूनी हिस्से को ही राम जन्म भूमि मानते हैं। अंदरूनी हिस्से में हमेशा से पूजा होती थी। उन्होंने आगे कहा कि इस केस में हिंदू पक्ष ने कई ऐतिहासिक सबूत दिए। बाहरी चबूतरा, राम चबूतरा और सीता की रसोई में भी पूजा होती थी।
सीजेआई ने कहा- विवादित स्थल पर मस्जिद बनने के बाद से नमाज का दावा साबित नहीं होता। 1949 तक मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते थे। मुस्लिमों ने मस्जिद को कभी नहीं छोड़ा।
रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अयोध्या के विवादित स्थल के बाहरी क्षेत्र पर हिंदुओं का दावा साबित होता है। 1856 से पहले मुस्लिमों का गुंबद पर दावा साबित नहीं होता , खुदाई में मिला ढांचा गैर इस्लामिक था लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं।
” अंदरूनी हिस्सा विवादित है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित स्थल की 5 एकड़ जमीन दी जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन दे।” सीजेआई ने कहा।
अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी। रामलला को जमीन के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के पांचों जजों ने एकमत से ये फैसला दिया। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़े का दावा लिमिटेशन के बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल का अंदरूनी और बाहरी चबूतरा ट्रस्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू करे।
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बिहार के भागलपुर में भोजपुरी एक्ट्रेस का फंदे से लटकता मिला शव, वाट्सएप पर लगाया था ऐसा स्टेटस
भागलपुर। बिहार के भागलपुर में भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडेय की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई मरने से पहले अमृता पांडे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है कि दो नाव पर सवार है उसकी जिंदगी…हमने अपनी नाव डूबा कर उसकी राह को आसान कर दिया। अमृता के इस स्टेटस से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा।
परिवार वालों ने बताया कि करीब 3.30 बजे अमृता की बहन उसके कमरे में गई। वहां वह फंदे से लटकी हुई थी। आनन फानन में उसके फंदे से चाकू से काटकर तत्काल परिवार वाले स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसे मृत बता दिया गया। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की रात उन लोगों ने काफी मस्ती की थी। फिर अचानक से क्या हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा। परिजनों ने बताया कि अमृता की शादी 2022 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी चंद्रमणि झांगड़ के साथ हुई थी। वे मुंबई में एनिमेशन इंजीनियर हैं। अब तक उन लोगों को बच्चे नहीं हैं।
अमृता ने मशहूर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव समेत कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है. साथ ही कई सीरियल, वेब सीरज और विज्ञापन में भी काम किया है। बहन के मुताबिक, अमृता कैरियर को लेकर काफी परेशान रहती थी। वह काफी डिप्रेशन में थी। इस वजह से वह इलाज भी करा रही थी। अमृता भोजपुरी फिल्मों के अलावा कुछ वेब सीरीज में काम में रही थी. हाल ही में अमृता की हॉरर वेब सीरीज प्रतिशोध का पहला भाग रीलिज हुआ है।
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