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प्रादेशिक

पहले हुआ प्यार, फिर शादी, लेकिन हनीमून पर पता चला कि दोनों लड़के हैं

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हनीमून

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मुंबई। मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। यहां शादी के बाद एक लड़के को पता चला कि जिससे उसने शादी की है वो लड़की नहीं लड़का है। मामला सामने आने के बाद से ही लड़का सदमे में है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई के गोवंडी इलाके में रहने वाले 22 साल के यामीन सैयद की कॉलेज में ही साथ पढ़ने वाली लड़की से दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते को लेकर राज़ी थे, जिसके बाद इसी साल दोनों की शादी कर दी गई।

शादी के बाद सुहागरात के दिन लड़की ने हार्निया का ऑपरेशन होने का बहाना बनाकर रिश्ता बनाने से मना कर दिया। लड़के ने भी लड़की की बात मान ली। इसके कुछ दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मनाली गए। लड़के ने वहां संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की टालती रही।

लड़की ने बताया कि उसके गुप्तांग का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वह सेक्स नहीं कर सकती। इसके बाद जब लड़की का राज़ खुला तो लड़का हैरान रह गया। उसने अपने परिवार वालों अपनी आपबीती बताई जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया।

नेशनल

जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार

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लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

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