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प्रादेशिक

इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश- इन 5 शहरों में लगाएं लॉकडाउन

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य में चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए।

हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। यह पहली बार है जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश

देवरिया में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद पुजारी की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में फैला तनाव

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देवरिया। देवरिया जिले में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद मंदिर के एक पुजारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना मंगलवार रात तेनुआ चौबे गांव में हुई। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) संकल्प शर्मा ने कहा, “मृतक पुजारी की पहचान अशोक चौबे (60) के रूप में हुई है। अशोक चौबे को उन लोगों ने लाठियों से पीटा, जिनके साथ उनका डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था।

उन्होंने आगे कहा कि पुजारी अशोक चौबे को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हौसला पासवान समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गांव और मंदिर में पुलिस बल तैनात किया गया है।

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