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प्रादेशिक

लखनऊ: सपा एमएलसी अमित यादव के फ़्लैट में युवक की गोली मारकर हत्या

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक़, हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट में सपा एमएलसी अमित यादव का एक फ्लैट है। शुक्रवार रात यहां चार से पांच लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे। इनलोगों ने जमकर शराब पी हुई थी। कोई भी अपने होश में नहीं था।

उनमें से किसी एक के पास अवैध असलहा था वह लोडेड था उसी बीच गोली चल गई और राकेश को लग गई। यही लोग गोली लगने के बाद उसे आनन-फानन सभी लोग ट्रामा लेकर पहुंचे। जहां, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लड़के आपस में दोस्त हैं और स्कूल के दिनों से साथ हैं।

एसीपी हजरतगंज ने बताया कि सूचना पर राकेश के परिवारीजन भी मौके पर आ गए हैं। उनसे पूछताछ में पता चला कि राकेश मूल रूप से सतरिख बाराबंकी का रहे वाला है। यहां वह प्राइवेट काम करता था। राकेश के परिवारीजन जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

नेशनल

जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार

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लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

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