प्रादेशिक
कैबिनेट में फेरबदल से पहले योगी सरकार के वित्त मंत्री ने दिया इस्तीफा
लखनऊ। योगी सरकार द्वारा बुधवार को किए जाने वाले कैबिनेट विस्तार से पहले मंगलवार को वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है।
राजेश ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र की वजह से उन्होंने सीएम योगी को अपना इस्तीफा सौंपा है।
हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या नहीं इस बात की जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि 75 साल के राजेश अग्रवाल बरेली से लगातार बीजेपी विधायक रहे हैं।
वे पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि अब वे 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। पार्टी की रीती-नीति के अनुसार वे अपना त्याग पत्र बीजेपी नेतृत्व को दो दिन पहले ही सौंप चुके हैं।
उन्होंने लिखा है कि उनकी जगह कुछ नए और योग्य चेहरों को काम करने का अवसर दिया जाए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी संगठन के लिए काम करते रहने की बात कही है।
नेशनल
जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार
लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।
धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।
धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।
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