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दिल्लीवासियों के पटाखे छुड़ाने की ख्वाहिश रह जाएगी अधूरी, पटाखा कारोबारियों को SC से राहत नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कारोबारियों पटाखा बिक्री को लेकर किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने तो NCR में रात 11 बजे के बाद पटाखा जलाने की इजाजत तक नहीं दी। वहीं, दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही पटाखा फोड़े जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पटाखे की बिक्री पर बैन लगाया है। पटाखे फोड़ने पर नहीं। इस दौरान जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी के बयानों को उठाया, तो जस्टिस सीकरी ने कहा कि यहां राजनीति न करें। उन्होंने कहा, ‘मैं भी निजी जीवन मे काफी स्प्रिचुअल हूँ लेकिन कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा।’
शीर्ष अदालत ने कहा कि हमको पता है कि ये पटाखा मुक्त दिवाली नहीं होगी, लेकिन हमने बस पर्यावरण को बचाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमको पता है कि अब भी पटाखे की बिक्री जारी है। हमने मीडिया में देखा है। वहीं, एक बातचीत के दौरान पटाखा कारोबारियों ने कहा कि हमने लाइसेंस लेने के बाद पटाखों में लाखों रुपये निवेश किए हैं और अब कोर्ट बिक्री की इजाजत देने से इनकार कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी।
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15 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, समर्थकों ने किया स्वागत
पटना। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना की बेऊर जेल से बाहर निकल गये हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों की पैरोल मिली है। वह सुबह लगभग 4:00 बजे जेल से बाहर निकले।आनंद सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक़ आपसी पारिवारिक बंटवारे को लेकर अनंत सिंह ने न्यायालय में कोर्ट से पैरोल पर इसके लिए आदेश मांगा था। पेरोल पर आदेश मिलने के बाद आनंद सिंह को लेकर गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था। रविवार की अहले सुबह जब अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर बेउर जेल से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय जेल के बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया था।
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