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मनोरंजन

महिला ने संजय गांधी की बेटी होने का किया दावा, ‘इंदु सरकार’ के खिलाफ कोर्ट में लगाई गुहार

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संजय गांधी, इंदु सरकार, प्रिया सिंह पॉल, अदालत

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एक महिला ने खुद को संजय गांधी की संतान होने का दावा करते हुए फिल्म “इंदु सरकार” पर रोक लगाने की मांग की है। प्रिया सिंह पॉल नाम की महिला ने दिल्ली की तीस हजार अदालत में दायर याचिका में कहा है कि उसे गोद लिए जाने के दस्तावेज “फर्जी” हैं। साथ ही फिल्म में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किए जाने की वजह से उसे अपनी “चुप्पी” तोड़नी पड़ी है।

पॉल का दावा है कि फिल्म में संजय गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी को गलत तरीके से दिखाया गया है। अपनी उम्र 48 साल बताने वाली पॉल के मुताबिक फिल्म को प्रमाण पत्र देने के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

संजय गांधी की 1980 में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। संजय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। उनकी आकस्मिक मौत के पहले संजय को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता था। संजय की मौत के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय हुए।

पॉल ने मीडिया को बताया कि फिल्म निर्माताओं के अनुसार फिल्म में 30 प्रतिशत तथ्य हैं और 70 प्रतिशत कल्पना। ये कथित 30 प्रतिशत तथ्य कल्पना को जन्म देते हैं जिससे लोगों के दिमाग में एक खास राय बनेगी। पॉल ने कहा कि वो मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए ये सब नहीं कर रही हैं।

पॉल के अनुसार वो अपने “पिता” की छवि खराब किए जाने के विरोध में सामने आई हैं। खुद को संजय गांधी का दोस्त बताने वाले गोस्वामी सुशीलजी महाराज ने नामक व्यक्ति ने अदालत में हलफनामा देकर दावा किया है कि संजय गांधी की शादी से पहले एक “लड़की” थी और उसे इस बात की जानकारी थी। पॉल के अनुसार उन्हें बड़े होने पर अपने बॉयलॉजिकल पिता के बारे में पता चला था।

14 दिसंबर 1946 को फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र के रूप में जन्मे संजय का 23 जून 1980 को महज 33 साल की उम्र में देहांत हो गया था। संजय ने पूर्व मॉडल मेनका गांधी से शादी की थी। संजय और मेनका का एक ही बेटा वरुण गांधी है।

मेनका इस समय नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं, वरुण गांधी लोकसभा से एमपी हैं। बता दें कि इंदु पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निक नेम नाम था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और परिवार के अन्य करीबी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे।

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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