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सीबीएफसी ने ‘इंदु सरकार’ में 14 कट लगाने को कहा, भंडारकर सकते में
मुंबई, 11 जुलाई (आईएएनएस)| फिल्मकार मधुर भंडारकर ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय फिल्म एवं प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) समिति ने उन्हें उनकी आगामंी फिल्म ‘इंदु सरकार’ में 14 कट लगाने को कहा है, जिसके बाद वह सकते में हैं। फिल्म 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि पर बनी है। भंडारकर ने सोमवार शाम को ट्वीट किया, ‘इंदु सरकार’ की सेंसर स्क्रीनिंग से बाहर निकला हूं। मैं समिति द्वारा 14 कट लगाए जाने को कहे जाने से हैरान हूं। पुनरीक्षण समिति के पास जाऊंगा।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्मकार की आपातकाल पर आधारित इस फिल्म के किरदार दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी से प्रेरित हैं। फिल्म में नील नितिन मुकेश, कीर्ति कुलहरि, सुप्रिया विनोद, अनुपम खेर और तोता रॉय चौधरी जैसे कलाकार हैं।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार और देश की संप्रभुता को आंतरिक और बाहरी दोनों शक्तियों से खतरा होने का हवाला देते हुए 25 जून, 1975 को आपातकाल लागू कर दिया था, जो 21 मार्च 1977 तक रहा था।
फिल्म कांग्रेस के निशाने पर है। हाल ही में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने सीबीएफसी प्रमुख पहलाज निहलानी को पत्र लिखकर फिल्म के सेंसर होने से पहले उन्हें दिखाए जाने की मांग की थी।
कांग्रेस की इंदौर इकाई ने सोमवार को सिने सर्किट एसोसिएशन और सिने ग्रह संचालन को पत्र लिखकर उनसे फिल्म को नहीं रिलीज होने देने की अपील की।
इस बीच, भंडारकर ने साफ कर दिया है कि इस फिल्म के जरिए उनका मकसद किसी ‘खास राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना नहीं है।’
‘इंदु सरकार’ 28 जुलाई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।
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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भिडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना
मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भिडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भिडू’ शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है।
यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।
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