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छोटा राजन फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में दोषी करार
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन तथा अन्य को सोमवार को दोषी करार दिया। फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन के अलावा तत्कालीन पासपोर्ट अधिकारी जयश्री दत्तात्रेय राहटे, दीपक नटवरलाल शाह तथा ललिता लक्ष्मणन को भी दोषी करार दिया गया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में दोषी करार दिया। 70 मुकदमों का सामना कर रहे छोटा राजन को अब तक केवल एक मामले में दोषी ठहराया गया है।
अदालत ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, पहचान बदलकर धोखा देने तथा दस्तावजों की धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आठ जून, 2016 को छोटा राजन, जयश्री दत्तात्रेय राहटे, दीपक नटवरलाल शाह तथा ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ आरोप तय किया था।
सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में आरोप लगाया था कि छोटा राजन ने साल 1998-99 में राहटे, शाह तथा लक्ष्मणन के सहयोग से मोहन कुमार के नाम पर एक फर्जी पासपोर्ट जारी कराया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया।
अदालत मंगलवार को सजा की अवधि पर दलील सुनेगी। राजन पर 85 से अधिक मामले हैं। ये मामले हत्या, वसूली, तस्करी तथा मादक पदार्थो की तस्करी से जुड़े हैं। सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों के अलावा छोटा राजन के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात में 70 से अधिक मामले लंबित हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन को 25 अक्टूबर, 2015 को इंडोनेशिया की पुलिस ने बाली में गिरफ्तार किया था, जिसे प्रत्यर्पण के बाद छह नवंबर, 2015 को भारत लाया गया
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15 दिन की पैरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, समर्थकों ने किया स्वागत
पटना। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना की बेऊर जेल से बाहर निकल गये हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों की पैरोल मिली है। वह सुबह लगभग 4:00 बजे जेल से बाहर निकले।आनंद सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक़ आपसी पारिवारिक बंटवारे को लेकर अनंत सिंह ने न्यायालय में कोर्ट से पैरोल पर इसके लिए आदेश मांगा था। पेरोल पर आदेश मिलने के बाद आनंद सिंह को लेकर गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था। रविवार की अहले सुबह जब अनंत सिंह को 15 दिनों के पैरोल पर बेउर जेल से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय जेल के बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया था।
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