बिजनेस
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की सोमवार को हड़ताल
चेन्नई | आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। वे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। साथ ही आउटसोर्सिग का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के महासचिव सी.एच.वेंकटाचलम ने रविवार को बताया, “पिछले तीन दिनों से मुंबई में सुलह के लिए बैठक होती रही, लेकिन संघ (ऑल इंडिया आईडीबीआई इंप्लॉएज एसोसिएशन) के उचित पक्ष के बावजूद आईडीबीआई प्रबंधन ने नकारात्मक रुख अपनाए रखा, जिसकी वजह से समझौता नहीं हो सका। ऐसे में संघ ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया।”
वेंकटाचलम के मुताबिक, “आईडीबीआई बैंक के लगभग 2,000 कर्मचारी-क्लर्क और स्टाफ सोमवार को हड़ताल पर होंगे।”
वेंकटाचलम के मुताबिक, आईडीबीआई बैंक ने संघों के साथ वेतन पर अलग से समझौता किया है और यह उद्योग के वेतन समझौते का हिस्सा नहीं है।
वेंकटाचलम के मुताबिक, वेतन को लेकर आईडीबीआई बैंक प्रबंधन का प्रस्तावा अन्य बैंकों की तुलना में कम है।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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