Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

नेशनल

आलोक वर्मा ने सीबीआई निदेशक का कार्यभार संभाला

Published

on

Loading

आलोक वर्मा ने सीबीआई निदेशक का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली | दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त आलोक कुमार वर्मा ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया।

अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1979 बैच के अधिकारी वर्मा को 19 जनवरी को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था।

उन्हेंअनिल सिन्हा के दो दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के लगभग डेढ़ महीने बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था। वर्मा दो सालों तक इस पद बने रहेंगे।

वर्मा ने 24 दिसंबर, 1979 को दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त (प्रशिक्षण के तहत) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। वह 11 महीने दिल्ली पुलिस प्रमुख रहे।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending