मुख्य समाचार
केजरीवाल का मोदी की डिग्री को लेकर मीडिया पर निशाना
नई दिल्ली| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में रिपोर्ट करने से रिपोर्टरों को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिष्ठानों के शीर्ष अधिकारियों ने रिपोर्टरों ने इस ‘विवादास्पद मुद्दे’ को ‘नहीं छूने’ के लिए कहा है। कई ट्वीट के जरिये यह आरोप लगाने वाले केजरीवाल ने इस क्रम में कुछ टेलीविजन चैनलों के नाम भी लिए।
केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, “कुछ मीडिया प्रतिष्ठानों ने अपने रिपोर्टरों से कहा है कि वे प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित मुद्दे को न छुएं।”
आप नेता ने बुधवार को कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोदी की बीए की डिग्री को लेकर विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया था और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से संपर्क करने को कहा था।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 29 अप्रैल को दिल्ली व गुजरात विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वे केजरीवाल के पत्र को मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जानकारी मांगने वाले सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन के रूप में मानकर इसका जवाब दें।
इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने कई आरटीआई आवेदनों के बावजूद मोदी की बीए की डिग्री के बारे में जानकारी नहीं दी थी।
विश्वविद्यालय ने बिना रोल नंबर (क्रमांक संख्या) के जानकारी देने में असमर्थता जाहिर की थी।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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