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आईपीएल 2018 चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स के हीरो बल्लेबाज शेन वाटसन ने कहा, यह विशेष पारी है
इंडियन प्रीमियर लीग 2018 फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के हीरो शेन वाटसन ने कहा है कि उनकी यह पारी विशेष है। रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग 2018 फाइनल मुकाबला था। जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हरा उसके दूसरे खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया और खुद चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी बार आईपीएल चैम्पियन बनी। इससे पहले वो 2010 और 2011 में खिताब अपने नाम कर चुकी है।
चेन्नई सुपर किंग्स के शेन वाटसन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 57 गेंदों में 117 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली।
मैच के बाद मैन ऑफ द मैच वाटसन ने कहा, “यह विशेष सीजन रहा है। पिछले सीजन के बाद मौका मिलना मेरे लिए अविश्वसनीय था। आज रात मेरे लिए सभी चीजें अच्छी रहीं। लेकिन इस बड़े मैच में यह पारी खेलना मेरे लिए विशेष रहा।”
हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में वाटसन को काफी परेशान किया। इस पर भुवनेश्वर की तारीफ करते हुए वाटसन ने कहा, “वो 10 गेंदों के बाद मेरी कोशिश लय हासिल करने की थी। भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी की। हमें पहले छह ओवरों में विकेट नहीं गंवाने थे। एक बार गेंद जब स्विंग नहीं हो रही थी तब हमारे लिए आसानी हो गई थी।”
वाटसन का यह इस सीजन में दूसरा शतक था। वह आईपीएल फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वह एक आईपीएल सीजन में दो शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बन गए हैं। (इनपुट आईएएनएस)
नेशनल
सुप्रीम कोर्ट का विपक्ष को झटका- नहीं लौटेगा बैलेट पेपर, न EVM और VVPAT का 100 फीसदी मिलान
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के हर वोट का वीवीपैट पर्ची से मिलान करने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बैलट पेपर की मांग वाली भी दो याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान की मांग को झटका लगा है। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि चार को जून जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती होगी तो उस दौरान ईवीएम के हर वोट का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान नहीं होगा। आपको बता दें कि कई संगठनों ने यह याचिका दाखिल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग की थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के समक्ष उठाए गए सवालों के जवाबों का संज्ञान लेने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि ईवीएम पर मतदाताओं का विश्वास बनाये रखने के लिए वीवीपैट की पर्चियों की 100 फीसदी गिनती करवाई जानी चाहिए।
चुनाव आयोग ने ईवीएम को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए कहा कि वीवीपैट की पर्चियां बहुत छोटी और महीन होती हैं। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि हर चीज पर अविश्वास नहीं जता सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी से ईवीएम की कार्य-प्रणाली के संबंध में पांच प्रश्न पूछे थे, जिनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या ईवीएम में लगे ‘माइक्रोकंट्रोलर’ को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है या नहीं। कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नीतेश कुमार व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्य-प्रणाली के बारे में अदालत में प्रस्तुतिकरण दिया था।
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