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मुख्य समाचार

11 साल बाद राजद नेता शहाबुद्दीन जेल से रिहा

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shahbuddinभागलपुर। बिहार के बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन शनिवार को जेल से रिहा हो गए। सीवान के चर्चित तेजाब कांड में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह वह भागलपुर जेल से रिहा हुए। उन्हें कुछ दिनों पहले पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपों में घिरने के बाद सीवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया था।

11 साल बाद जेल से रिहा हुए शहाबुद्दीन का सिवान जेल से न्यायालय का रिहाई का आदेश शनिवार सुबह ही यहां पहुंचा। शहाबुद्दीन यहां अति सुरक्षित टी-सेल के अस्पताल वार्ड में बंदी थे। जेल प्रशासन ने भी सुरक्षा कारणों से पूर्व सांसद को रिलीज आर्डर जांच की औपचारिकताएं पूरी करते ही सुबह ही रिहा कर

शहाबुद्दीन की रिहाई के वक्त हजारों समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे। जेल से बाहर आने के बाद बाहुबली नेता गाडिय़ों के एक बड़े काफिले के साथ सीवान के लिए निकले। उनके काफिले में 100 लग्जरी कारें और करीब 1200 अन्य गाडिय़ां थी।

रिहाई के मौके पर पूर्व सांसद ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ही उनके नेता हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे 13 साल बाद अपने गांव जा रहे हैं। फिलहाल वे गांव जाकर समर्थकों और परिजन से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

शहाबुद्दीन के 13 साल के बाद अपने पैतृक गांव आने को लेकर प्रतापपुर के लोग भी खुश हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने कहा, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऊपर वाले पर भरोसा किए बैठे थे कि न्याय होगा ही और आज न्याय मिल गया।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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