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हैदराबाद का सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात 15.7 प्रतिशत बढ़ा

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हैदराबाद | हैदराबाद का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले साल के मुकाबले 15.7 प्रतिशत बढ़कर 66,276 करोड़ रुपये रहा है। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.तारकरामा राव ने संवाददाताओं से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (आईटीईएस) में हैदराबाद का निर्यात 2.7 प्रतिशत रहा है।

इस दौरान इस क्षेत्र में लगभग 50,000 नए रोजगार सृजित हुए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार 371,774 रहा है, जो 2013-14 में 323,396 रहा था। मंत्री ने मंगलवार को आईटी/आईटीईएस विभाग की सालाना रपट जारी की। देश में कुल सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में 11 प्रतिशत की भागीदारी के साथ हैदराबाद का दूसरा स्थान है। मंत्री ने कहा कि वह 2019 तक सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात को दोगुना कर 120,000 करोड़ करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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