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मुख्य समाचार

मांस बिक्री मामले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बम्बई हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया, जिसमें मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाले नगरपालिका के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने जैन पर्व पर्यूषण के दौरान मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक न्यास की तरफ से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि हमारे बीच सहिष्णुता और सामंजस्य की भावना होनी चाहिए।

अदालत ने जैन समुदाय के श्री तपगछिया आत्म कमल लभदिसुरिश्रवरजी ज्ञानमंदिर न्यास को अनुमति दी कि वह अपनी तमाम बातों को उच्च न्यायालय के सामने रख सकता है और मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकता है। न्यास ने बम्बई उच्च न्यायालय के 14 सितम्बर, 2015 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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