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बिजनेस

भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय होगा

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नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में विलय किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए बेहतर बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह फैसला एसबीआई के बड़े नेटवर्क के लाभ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एसबीआई की पहले से ही 126 एक्सक्लूसिव महिला शाखाएं है, जबकि बीएमबी की केवल सात हैं।”

इसमें कहा गया है, “बीएमबी में एसबीआई जितना कवरेज प्राप्त करने की प्रबंधकीय और प्रशासनिक लागत कहीं ज्यादा है। इसी लागत में एसबीआई के माध्यम से महिलाओं को कहीं ज्यादा ऋण मुहैया कराए जा सकेंगे।”

बीएमबी का गठन 2013 में किया गया था। पिछले तीन सालों में इस बैंक ने महिलाओं को कुल 192 करोड़ रुपये का ऋण बांटा। जबकि एसबीआई समूह ने इसी अवधि में कुल 46,000 करोड़ रुपये का ऋण महिलाओं को दिया।

एसबीआई की 20,000 से अधिक शाखाएं है। इसमें करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं जिसमें 22 फीसदी महिलाएं हैं।

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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