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प्रादेशिक

निजी जमीन पर नमाज अदा करने की छूट

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इंदौर | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को निजी जमीन पर नमाज अदा करने की छूट दे दी है। खरगोन जिले के सिप्टान में निजी भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज अदा किए जाने को लेकर एक वर्ग ने कसरावद की सिविल अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निजी जमीन पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रभावित पक्ष ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मंडलेश्वर की अदालत में चुनौती दी, मगर वहां भी अपील खारिज कर दी गई।

निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सिद्दीकी ट्रस्ट के सदर मोहम्मद जुबैर सैय्यद ने उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में अपील की। इस याचिका में निजी जमीन पर नमाज अदा करने की आजादी मांगी गई थी। याचिका में कहा गया था कि कुछ लोग ट्रस्ट की भूमि पर नमाज अदा करने से रोकते हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एस.सी. शर्मा ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। फैसले में उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर नमाज अदा करने से नहीं रोका जा सकता।

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सलमान खान फायरिंग मामला: आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में की आत्महत्या

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मुंबई। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है है कि इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए थे, उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली है। मरने वाले का नाम अनुज थापन है। अनुज थापन पर फायरिंग केस में हथियार मुहैया करवाने का आरोप था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अनुज थापन ने कस्टडी में मिलने वाली चद्दर से ही अपनी जान लेने का प्लान बनाया। उसने बाथरूम में चद्दर से फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को इस बात की भनक पड़ी उसे तुरंत पास ही के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। लेकिन GT अस्पताल में पहले उनकी हालत गंभीर बताई गई और फिर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर जिन हथियारों से फायरिंग की गई, उन्हें मुहैया कराने का आरोप अनुज पर है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच के बाद पंजाब से इस आरोपी को हिरासत में लिया था। 32 साल के अनुज थापन ट्रक के हेल्पर के तौर पर काम करता है। थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में रहा और इसपर वसूली और आर्म्स एक्ट मामले दर्ज था।

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