प्रादेशिक
एटीएम, मेट्रोकार्ड के जरिए ठगने वाला गिरफ्तार
गुड़गांव | गुड़गांव में 27 वर्षीय एक युवक को लोगों के एटीएम कार्ड का ब्योरा लेकर ठगने करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह युवक एटीएम के ब्योरे की मदद से मेट्रो ट्रेवल कार्ड खरीद कर फिर इसे वापस कर पैसे बनाया करता था। साइबर अपराध इकाई के प्रमुख सुधीर कुमार ने आईएएनएस को बताया, “वह 20-25 मेट्रो ट्रेवल कार्ड खरीद कर उसे रिचार्ज कराता था। वह फिर मेट्रो स्टेशन में इसे वापस कर बदले में उसमें जमा पैसे इकट्ठी कर लेता था।”
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के निवासी स्नातक मनोज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर रविवार को दंडाधिकारी कुमुद गुनानी के समक्ष पेश कि गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, जब कोई एटीएम में पैसे निकालने जाता था, तो वह किसी बहाने उससे बात करने चला जाता और उसके एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, कार्ड के समाप्त होने की तारीख, तथा पिन नंबर इकट्ठी कर लेता था। गुप्ता इसके बाद सिकंदरपुर गांव के एक साइबर कैफे जाता और ऑनलाइन मेट्रो ट्रेवल कार्ड को रिचार्ज करता था। एक मेट्रो कार्ड की कीमत 150 से 160 रुपये होती है। ऐसे कई कार्ड उससे बरामद किए गए हैं।
गुप्ता से 40,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उसके बैंक खाते में जमा 50,000 रुपया भी जब्त कर लिया है। पिछले कुछ महीने में उसने लोगों का दो लाख रुपये ठग लिए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “गुप्ता को साइबर अपराध इकाई के प्रमुख तथा उनकी टीम ने तकनीकी सूबत के आधार पर गिरफ्तार किया।” उन्होंने बताया कि ऐसी शिकायतें अधिकांशत: गुड़गांव श्रमिक किया करते थे।
प्रादेशिक
पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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