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नेशनल

हाई कोर्ट ने राज्यसभा टीवी में नियुक्तियों पर जवाब मांगा

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नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्यसभा सचिव और केंद्र सरकार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने को कहा, जिसमें राज्यसभा सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है।

जनहित याचिका में संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विशेष कार्य अधिकारी और राज्यसभा टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मौजूदा महासचिव गुरदीप सिंह सप्पल की की नियुक्ति में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी एवं न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ की खंडपीठ ने राज्यसभा सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इस मामले में आठ जुलाई तक एक लघु हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

जनहित याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिए गैर सरकारी संस्था(एनजीओ) ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन’ ने दायर की थी। इस याचिका ने राज्यसभा सचिवालय (नियुक्ति के तरीके एवं योग्यता) आदेश, 2009 के खंड छह (ए) की वैधता को चुनौती दी गई है और राज्यसभा सचिवालय में 2008 के बाद हुई सभी नियुक्तियों की जांच के आदेश देने की मांग की गई है। एनजीओ ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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