Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

हर लड़की की तरह मुझे भी मेकअप पसंद : हुमा

Published

on

Loading

मुंबई| सौंदर्य उत्पाद ‘ब्लू हेवन’ की ब्रांड एंबेसडर और जानी-मानी अभिनेत्री हुमा कुरैशी कहती हैं कि उन्हें मेकअप करना अच्छा लगता है। हुमा ने कहा, “हर लड़की की तरह मुझे भी मेकअप करना अच्छा लगता है। मुझे सुंदर और आकर्षक दिखना पसंद है। मुझे चटख रंग अच्छे लगते हैं। मुझे सुर्ख और भड़कीले रंग पसंद हैं।”

हुमा आगे मराठी फिल्म ‘हाईवे’ में नजर आएंगी। उन्होंने कहा, “मैंने पहली बार मेकअप एक विज्ञापन के लिए किया था। मैं उस वक्त बहुत आकर्षक नहीं थी, लेकिन मेरे मन में उन सब रंगों और ब्रश को लेकर बहुत आकर्षण था और उन्हें देखकर मेरी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी कि ‘वाह, यह कला है।”

हुमा छुटपन में अपनी मम्मी की मेकअप किट से खूब खेली हैं।उन्होंने बताया, “मैं जब बड़ी हो रही थी, तो एक आम लड़की की तरह थी। मैं अपनी मां की मेकअप किट और उसमें रखी लिपस्टिक, काजल, मस्कारा, लोशन जैसी छोटी-छोटी चीजों के प्रति बहुत आकर्षित थी।”

 

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending