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सोनिया, राहुल को अदालत में घसीटने के लिए मोदी जिम्मेदार : कांग्रेस

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सोनिया, राहुल, अदालत में घसीटने के लिए मोदी जिम्मेदार, कांग्रेस, नेशनल हेराल्ड मामले, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका, रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का हाथ, जेड श्रेणी की सुरक्षा, लुटियन्स दिल्ली में बंगला

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नई दिल्ली| नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अदालत में घसीटने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का आरोप है कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का हाथ है। पार्टी ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में घसीटने के लिए स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर और लुटियन्स दिल्ली में बंगला देकर पुरस्कृत भी किया गया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें विश्वास है कि स्वामी की इस याचिका के पीछे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मोदी का हाथ है।

आजाद ने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत में सोनिया और राहुल की पेशी से पहले कहा, “आपने आज अखबार में पढ़ा ही होगा कि सरकार ने किस तरह सुब्रमण्यम स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी और उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया है।” आजाद ने कहा, “जेड श्रेणी की सुरक्षा और आधिकारिक निवास उन्हें पुरस्कार स्वरूप दिया गया है।” उन्होंने कहा, “भाजपा और प्रधानमंत्री कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं।” कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, “जिस तरह से मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, हम संसद के अंदर और बाहर भी इसके खिलाफ लड़ेंगे।”

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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