प्रादेशिक
सलमान का बयान मीडिया के सामने दर्ज होगा : कोर्ट
मुंबई। अभिनेता सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने सलमान की अपील खारिज करते हुए कहा कि बयान दर्ज किए जाते समय अदालत में मीडिया की मौजूदगी रहेगी। अदालत ने हालांकि मीडिया को यह हिदायत भी दी कि वह इस मामले से संबंधित खबरों में केवल तथ्य दिखाए, मगर मामले के गुण-दोषों पर चर्चा करने से बचे। ‘दबंग’ खान ने शुक्रवार को अदालत से अपील की थी कि उनका बयान दर्ज करते समय अदालत में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
सलमान की अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे ने मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन उसे मामले की खबरें तथ्यपूर्ण तरीके से दिखाने को कहा। न्यायाधीश ने मीडिया के प्रतिनिधि से कहा, “कृपया उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही खबरें दें..जो कुछ भी अदालत में हो रहा है। अदालत में दिए गए बयानों के गुण-दोष पर चर्चा न करें। फैसले का काम मुझ पर छोड़ दें।” उन्होंने मीडिया को यह भी आदेश दिया कि वह इस मामले पर कोई राय बनाने से बचे और सिर्फ अदालत की वास्तविक कार्यवाही की ही रिपोर्टिग करे।
सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने अदालत में एक नोटिस देते हुए कहा था कि प्राय: समाचार चैनलों पर चर्चाएं होती हैं, जहां पर लोग अपनी राय देते हैं। शिवादे ने कहा, “यह मामले को प्रभावित करता है, क्योंकि प्राय: यहां पर गुण और दोषों की भी चर्चा की जाती है।” न्यायालय ने मीडिया को आदेश दिया कि इस इस मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इस तरह की चर्चाएं न करे और जब तक सलमान के बयान दर्ज करने की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक उस पर रिपोर्टिग करने से बचे।
न्यायाधीश ने कहा, “अपनी सलाह न दें.. अगर इस गवाह ने यह कहा तो ये हो सकता है, अगर उस गवाह ने यह कहा तो वो हो सकता है.. यह न करें..अदालत फैसला करेगी।” सलमान खान मामले से संबंधित घटनाक्रम पर अपने बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे अदालत पहुंच गए थे। उनके तेजी से चलते वाहन ने पांच लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। सलमान को इस मामले में पेश होने के आदेश दिए गए थे और धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने को कहा गया था। यह मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।
न्यायाधीश देशपांडे ने बुधवार को सलमान के वकील श्रीकांत सिवाड़े की वह याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज करने की अवधि तीन सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि सलमान को काले हिरण के शिकार व हथियार रखने के मामले में जोधपुर की अदालत में पेश होना है। गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2002 तड़के सलमान की सफेद टोयोटा लैंड क्रुजर बांद्रा के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी से जा टकराई थी और घटनास्थल से फरार हो गई। बेकरी के बाहर सो रहे एक मजदूर की वहीं मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे। सलमान को अगली सुबह बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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इंस्टाग्राम पर फेमस होने चाहत में दोस्त को ही मार दी गोली, नाबालिग समेत दो हिरासत में
कोटा। राजस्थान के कोटा में इंस्टाग्राम पर फेमस होने की चाहत में एक नाबालिग ने अपने दोस्त को ही गोली मार दी। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, वारदात में इस्तेमाल अवैध देसी कट्टा और खाली कारतूस को बरामद किया है। फिलहाल, पुलिस हथियार के खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।
कोटा पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि एक मई को महावीर नगर इलाके में कुछ युवक सोशल मीडिया के लिए रील्स बना रहे थे। इसी दौरान देसी कट्टे से गोली चल गई और सीधे इन्हीं में से एक यशवंत नागर को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया था। वारदात में शामिल नाबालिग ने सोशल मीडिया पर हथियारों की फोटो डाल रखी थी।
आरोपी के साथियों अजय साल्वी और दीपक प्रजापति उर्फ ‘लड्डू शूटर’ को भी कोटा से गिरफ्तार किया गया है। कोटा की एसपी अमृता दूहन ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को अजय साल्वी, दीपक प्रजापति और अन्य ने 1 मई को कम्युनिटी सेंटर के सामने एक चाय की दुकान पर गोली मार दी थी।
एक खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया और उसके साथियों अजय साल्वी और दीपक प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया है।
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