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रियो ओलम्पिक (निशानेबाजी) : संधु, कीनान ने उम्मीदें रखीं जिंदा
रियो डी जेनेरियो| भारतीय निशानेबाज मानवजीत सिंह संधु और कीनान चेनाई ने रविवार को ब्राजील की मेजबानी में चल रहे ओलम्पिक खेलों की ट्रैप स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड के पहले दिन क्रमश: 17वां और 19वां स्थान हासिल किया। संधु और कीनान पदक की दौड़ में बने हुए हैं और अब वे सोमवार को क्वालिफिकेशन के दूसरे दौर में हिस्सा लेंगे।
संधु ने तीन राउंड में 23,23,22 का स्कोर करते हुए कुल 68 अंक हासिल किए, जबकि कीनान ने 22,23,22 का स्कोर करते हुए 67 अंक अपने नाम किए। करियर का तीसरे ओलम्पिक खेल रहे संधु पहले राउंड में एक समय तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन दूसरे राउंड में उनका प्रदर्शन गिर गया और वह 13वें स्थान पर खिसक गए।
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तीसरे राउंड में संधु ने 22 का स्कोर किया, लेकिन वह चार स्थान और खिसककर 17वें क्रम पर पहुंच गए। हालांकि सेमीफाइनल की दौड़ में संधु बने हुए हैं। दूसरा क्वालिफिकेशन राउंड सोमवार को खेला जाएगा। दूसरी ओर कीनान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले राउंड में वह 25वें स्थान पर चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए दूसरे राउंड में 16वां स्थान हासिल कर लिया।
तीसरे राउंड में कीनान ने 22 का स्कोर कर ओवरऑल 19वां स्थान हासिल किया। कीनान भी पदक की दौड़ में बने हुए हैं। क्वालिफिकेशन के पहले दिन इटली के मैसिमो फैब्रिजी 75 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहे, जबकि ब्रिटेन के एडवर्ड लिंग 73 के स्कोर के साथ दूसरे और इतने ही अंकों के साथ इटली के जियोवानी पेलीलो तीसरे स्थान पर रहे। सोमवार को अब निशानेबाज सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए दूसरे राउंड का क्वालिफिकेशन में भिड़ेंगे।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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