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मनोरंजन

मैं एक धैर्यवान इंसान हूं : बरुण सोबती

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मुंबई, 27 मई (आईएएनएस)| पांच साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रहे अभिनेता बरुण सोबती को आगामी धारावाहिक ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ के तीसरे सीक्वल में देखा जाएगा। इस शो में सोबती को एक गुस्सैल इंसान के किरदार में देखा जाएगा, वहीं सोबती का कहना है कि वह असल जीवन में बेहद ही शांत किस्म के इंसान हैं।

‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ के पहले शो में सोबती को अद्वय सिंह रायजादा नाम के व्यक्ति के रूप में देखा गया था। उनके साथ सनाया ईरानी सह-कलाकार की भूमिका में नजर आई थीं। शो के तीसरे सीक्वल में भी उन्हें एक गुस्सैल इंसान के किरदार में देखा जाएगा।

सोबती ने कहा कि असल जीवन में वह इस किरदार से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा, मैं गुस्सैल किस्म का इंसान नहीं हूं। मैं एक धैर्यवान इंसान हूं, लेकिन अगर मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाता। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता।

अभिनेता ने कहा, अद्वय निश्चित तौर पर एक गुस्सैल इंसान है, लेकिन उनके असल जीवन और इस किरदार के बीच कोई समानता नहीं है। यह शो पूरी तरह से अलग है और इसके किरदार भी नए हैं। इसका मेरे पहले निभाए गए किरदारों से कोई लेना-देना महीं है और न ही यह पिछले शो का सीक्वल है।

सोबती से जब पूछा गया कि इस शो को सीक्वल क्यों कहा जा रहा है? उन्होंने कहा, जब निर्माताओं ने मुझसे संपर्क किया, तो मुझे इसकी कहानी बहुत पसंद आई। इसलिए, हमने अचानक ही इसे सीक्वल कहने का फैसला लिया। चैनल ने इस शो का नाम ‘इस प्यार को क्या नाम दूं’ रखने का फैसला किया।

इस शो में सोबती के साथ शिवानी तोमर को सह-कलाकार की भूमिका में देखा जाएगा। इसका प्रसारण जल्द ही टेलीविजन चैनल ‘स्टार प्लस’ पर होगा।

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मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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