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मुझे मीका की आवाज पसंद नहीं : सीमांत शेखर

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मुंबई,असमिया गायक सीमांत शेखर,गायक मीका सिंह,इंडीपॉप किंग,बप्पी लाहिड़ी

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मुंबई | असमिया गायक सीमांत शेखर को गायक मीका सिंह की आवाज कतई पसंद नहीं। उनका कहना है कि दूसरे के लिखे गाने गाकर कोई ‘इंडीपॉप किंग’ नहीं बन जाता। सीमांत ने आईएएनएस को बताया, “मीका की लोकप्रियता को लेकर कोई संदेह नहीं है। मुझे भी उनके गाने पसंद हैं, लेकिन मुझे उनकी आवाज और उनकी तान अच्छी नहीं लगती। मीका को लगता है कि वह ‘इंडीपॉप किंग’ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोक गीत भी ‘इंडीपॉप’ माने जा सकते हैं। किसी के लिखे गाने का कोई हिस्सा गाने से कोई इंडीपॉप का किंग नहीं बन जाता।”

सीमांत को हाल में अपने हिदी गाने ‘गांजा लिया’ के लिए देशभर के संगीत प्रेमियों से तारीफें मिलीं। उन्होंने अब बप्पी लाहिड़ी के 80 के दशक के हिट गाने ‘जीलेले जीलेले आयो आयो’ का नया संस्करण तैयार किया है। वह अब बॉलीवुड गीतों में हाथ आजमा रहे हैं। सीमांत का मानना है कि हिंदी फिल्मोद्योग में जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने कहा, “मैं सभी बॉलीवुड गायकों के गाने सुनता हूं। मैं अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी और फिल्मोद्योग के कुछ अन्य गायकों को सुनता और सराहता हूं।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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