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प्रादेशिक

नाराज अच्युतानंदन पार्टी बैठक में शामिल नहीं होंगे

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तिरुवनंतपुरम | मार्क्‍सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) के असंतुष्ट दिग्गज नेता वी.एस. अच्युतानंदन ने सोमवार को पार्टी की बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई। वह उस आरोप से नाराज हैं, जिसमें उन्हें पार्टी विरोधी व्यक्ति कहा गया है। मीडिया को जारी एक वक्तव्य में अच्युतानंदन ने कहा कि चूंकि पार्टी के साथ उनके मतभेद अभी भी बरकरार हैं, लिहाजा वह सोमवार को अलप्पुझा में पार्टी के सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल नहीं हो सकते।

उन्होंने कहा, “पार्टी की राज्य इकाई ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मुझे पार्टी विरोधी व्यक्ति कहा गया है। इसीलिए मैंने पार्टी सम्मेलन के समापन समारोह में न जाने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा, “इस बारे में पहले ही मैं पार्टी महासचिव प्रकाश करात को बता चुका हूं।” उन्होंने रपट से उनके खिलाफ कुछ हिस्सों को हटाने के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि पोलित ब्यूरो बाकी रपट का संज्ञान लेगा। अच्युतानंदन ने टी.पी. चंद्रशेखरन की हत्या के संबंध में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व माकपा नेता की मई 2012 में हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने कहा, “हत्या के मामले में पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था और तीनों को पार्टी से बाहर निकालने की कई दलीलों के बावजूद सिर्फ एक को बाहर निकाला गया था।” उन्होंने बयान में कहा है, “जबकि बचे दो आरोपियों को न केवल पार्टी में रखा गया था, बल्कि उन्हें पद भी दिए गए थे। इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था।” अच्युतानंदन शनिवार को पार्टी की बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। माकपा ने रविवार रात उनसे पार्टी के सम्मेलन के आखिरी दिन सोमवार को बैठकों में शामिल होने के लिए कहा था। पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी पिछले दो दिनों से अच्युतानंदन के संपर्क में बने हुए हैं। येचुरी को अच्युतानंदन का करीबी बताया जाता है।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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