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दंगा के पुराने मामले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष अदालत में पेश
नई दिल्ली | दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल वर्ष 2008 के दंगा मामले में शनिवार को यहां अदालत के समक्ष पेश हुए। गोयल महानगरीय दंडाधिकारी सुनील कुमार शर्मा के समक्ष पेश हुए। शर्मा ने ही उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द किया था। गोयल के अदालत के समक्ष पेश नहीं होने पर अदालत ने 21 मार्च को उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। पुलिस ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने नौ मार्च 2008 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यालय पर पत्थर फेंककर संपत्ति का नुकसान किया और उन्हें रोकने वाले पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी की।
गोयल वर्तमान में आप के नेता और दिल्ली के शाहदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस ने मार्च 2008 में दिल्ली में माकपा के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन के दौरान दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ गोयल, भाजपा नेताओं, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, जगदीश मुखी और आरती मेहरा सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं। जिन 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं, उनमें से एक की मौत हो गई है।
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बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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