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चीन की सुस्ती से भारत नहीं होगा प्रभावित : जेटली

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 न्यूयार्क | केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यहां कहा कि चीन की आर्थिक सुस्ती का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर नहीं होगा, बल्कि भारत ऐसे वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था का सहारा बन सकता है। जेटली ने यहां सोमवार को कहा हम चीन की आपूर्ति श्रंखला का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए हम प्रभावित नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि चीन की सुस्ती का भारतीय शेयर बाजारों और मुद्रा बाजार पर असर दिखा है, लेकिन इससे अधिक प्रभाव इसका नहीं पड़ा है।जेटली ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चीन की आर्थिक सुस्ती से आज वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि चीन के बाद आज दुनिया को अतिरिक्त सहारा चाहिए जो भारत दे सकता है। मंत्री ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय आर्थिक नीतियों पर दीपक एंड नीरा राज सेंटर के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं।

 

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कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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