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रियो ओलम्पिक : दुनिया को ग्लोबल वार्मिग से बचाने के संदेश के साथ उद्घाटन समारोह शुरू

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रियो ओलम्पिक : दुनिया को ग्लोबल वार्मिग से बचाने के संदेश के साथ उद्घाटन समारोह शुरू

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रियो ओलम्पिक : दुनिया को ग्लोबल वार्मिग से बचाने के संदेश के साथ उद्घाटन समारोह शुरूरियो डी जेनेरियो| दुनिया को ग्लोबल वार्मिग के कहर से बचाने के संदेश के साथ रियो के माराकाना स्टेडियम में शनिवार को 31वें ओलम्पिक खेलों का उद्घाटन समारोह शुरू हो गया है। ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाले 200 से अधिक देशों के 10 हजार खिलाड़ियों और अधिकारियों को एक-एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। उद्घाटन समारोह के दौरान ही इन खिलाड़ियों और अधिकारियों को पौधे सौंपे गए।

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रियो ओलम्पिक में कुल 43 खेलों का आयोजन होगा। रियो के 32 तथा पांच अन्य शहरों में स्थित आयोजन स्थलों में ये खेल आयोजित होंगे। 31वें ओलम्पिक खेल पांच अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेंगे।

दक्षिण अमेरिका में पहली बार ओलम्पिक का आयोजन हो रहा है। इसे समर ओलम्पिक के नाम से जाना जाता है और इसके ठीक बाद रियो में ही पैरालम्पिक खेलों का आयोजन किया जाएगा।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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