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छात्राएं शालीन, गरिमा पूर्ण पहनावे पहनें : महिला आयोग
भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मेनिट) में छात्राओं के शॉर्ट्स और स्कर्ट पहनने पर लगाई गई रोक का राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि छात्राओं को सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता और गरिमा से रहना चाहिए। ज्ञात हो कि मेनिट की छात्राओं ने गुरुवार को संस्थान प्रबंधन द्वारा कपड़े पहनने और छात्रावास में आने का रात साढ़े नौ बजे का समय तय किए जाने का विरोध किया था। इन छात्राओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वानखड़े ने कहा, “छात्राएं जिस संस्था की विद्यार्थी हैं, जहां पढ़ती है, उन्हें उस स्थान की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उनका पहनावा ऐसा हो, जो शालीन व मर्यादित हो।”
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वानखड़े ने कहा, “छात्राओं को अपनी संस्कृति और परंपरा में ढलकर रहना चाहिए, ताकि किसी की बुरी नजर हमारी तरफ न जाए।” उन्होंने हालांकि छात्राओं को अपने कमरे में मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी की पैरवी की। उन्होंने कहा, “छात्राओं की अपने कमरे में मनपसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। वे अपने कमरे में मनपसंद कपड़े पहन सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर अपनी गरिमा के हिसाब से लड़कियों को रहना चाहिए।”
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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